सुप्रीम कोर्ट में बलात्कार से जुड़े एक मामले में मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने रेप के अभियुक्त से सुनवाई के दौरान पूछा कि ‘क्या तुम बलात्कार पीड़िता से शादी करोगे.’ चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र के एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही.
‘रेप पीड़िता से शादी करोगे?’
महाराष्ट्र से जुड़े बलात्कार के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. बलात्कार के अभियुक्त पर नाबालिग स्कूली लड़की से कई बार रेप करने का आरोप है. इस मामले में अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने अभियुक्त से पूछा “कि क्या तुम रेप पीड़िता से शादी करोगे?”
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि “लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं.”
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि, “हम शादी का दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यह बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, वरना तुम कहोगे कि हमने शादी के लिए दबाव डाला.”
चीफ जस्टिस के सवाल पर अभियुक्त के वकील ने कहा कि वह याचिकाकर्ता से पूछ कर बताएंगे.
इससे पहले अभियुक्त ने कहा था कि, शुरू में वह लड़की से शादी करने के लिए तैयार था लेकिन वह राजी नहीं हुई. अब वह शादीशुदा और शादी नहीं कर सकता है.
न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि वे 4 हफ्तों के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा सकते हैं और याचिकाकर्ता उसके बाद जमानत की याचिका दे सकता है.
इससे पहले लोवर कोर्ट ने अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था.
अभियुक्त पर नाबालिग से रेप का आरोप
महाराष्ट्र से जुड़े बलात्कार इस मामले में अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का पीछा किया और एक दिन उसके घर में घुसकर परिजनों के घर में नहीं रहने पर, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया.
आरोपी ने धमकी दी कि अगर वह बलात्कार की बात किसी को बताती है तो वह उसके ऊपर एसिड फेंक देगा. इसके बाद आरोपी ने कई बार लड़की के साथ रेप किया.
जब लड़की ने तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की, तो इस बात का पता परिजनों को चला. इसके बाद लड़की की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई.
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