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जुबैर को 'सुप्रीम' राहत, SC ने सीतापुर केस में अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की जमानत दी थी.

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भारत
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है. SC ने सीतापुर केस में जुबैर की अंतरिम जमानत बढ़ाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 7 सितंबर को सुनवाई के लिए जुबैर की याचिका को सूचीबद्ध किया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की जमानत दी थी.

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मोहम्मद जुबैर को ये राहत केवल सीतापुर मामले में मिली है, बाकी की कार्यवाही निचली अदालतों मे है इसलिए लखीमपुर और दिल्ली के केस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

UP सरकार को 4 हफ्ते का समय

वहीं इस मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है.

इससे पहले यूपी सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं.

क्या है पूरा मामला? 

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद थाने में महंत बजरंग मुनि उदासी, यति नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक ट्वीट करने के आरोप में केस दर्ज है. राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण ने 1 जून को मोहम्मद जुबैर पर IPC की धारा 295 (ए) और IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत केस दर्ज करवाया था.

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर को पिछले महीने 27 जून को गिरफ्तार किया था. स्पेशल सेल ने एक पुराने मामले में जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. मोहम्मद जुबैर पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है.

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