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लखीमपुर खीरी केस: आशीष मिश्र की जमानत याचिका इलाहबाद हाईकोर्ट ने की खारिज

आशीष मिश्र को पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

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लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज हो गई है. इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की बेल खारिज कर दी है. तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर 4 किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है. जस्टिस कृष्ण पहल की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर मिश्रा को जमानत दी जाती है, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

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आशीष मिश्र को पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी, 2022 को आशीष को जमानत दे दी थी. लेकिन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और हाईकोर्ट को पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद उसकी जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था.

क्या था मामला?

पिछले साल 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इसी दौरान हुई झड़प में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना तब हुई जब किसानों का एक ग्रुप लखीमपुर खीरी में केंद्र द्वारा अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था.

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