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चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

ये मामला रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है.

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आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को पांच साल की सजा हुई है. सजा के साथ 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है. लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के पांचवें केस में 15 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. लालू फिलहाल झारखंड के रिम्स अस्पताल हैं. इससे पहले चारा घोटाले से ही जुड़े चार और मामलों में लालू को सजा हो चुकी है. फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर थे.

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लालू यादव की सेहत की स्थिति को देखते हुए उन्हें ऑनलाइन पेश होने की अनुमति दी गयी थी. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में रिम्स में हैं. वो रिम्स के पेइंग वॉर्ड से ही दोपहर 12 बजे कोर्ट में ऑनलाइन मौजदू रहे.

लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल और प्रभात कुमार ने अदालत से उन्हें कम से कम सजा देने की गुहार लगाई, उन्होंने कहा कि लालू की उम्र 75 साल हो गई है और उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं. बीपी और शुगर हमेशा बढ़ा रहता है.

दूसरी तरफ सीबीआई के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने कहा कि इस मामले में इतने आरोपी और गवाहों को पेश करने की वजह से ट्रायल में देरी हुई है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर कि इतने बड़े घोटाले में आखिर दोषियों को कितनी सजा मिलती है. उन्होंने इस मामले में अधिकतम सजा देने की मांग की.

किस केस में हुई लालू को सजा

ये मामला रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है. 1996 में दर्ज हुए इस मामले में 170 लोग आरोपी थे. जिसमें से 55 की मौत हो चुकी है, जबकि सात को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया और दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष मान लिया था.

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