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गुजरात में अब गोहत्या पर उम्रकैद, विधानसभा में बिल पास

गायों की तस्करी करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि पहले 7 साल थी.

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यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद करने के आदेश के बीच गुजरात विधानसभा ने पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2017 पास कर दिया है. इस विधेयक के तहत गाय, बछड़े, बैल और सांड की हत्या पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान रखा गया है.

साथ ही इनकी तस्करी करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि पहले 7 साल थी.

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इसके अलावा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक लगा दी गई है. वहीं जुर्माने की राशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख से ज्यादा कर दी गई है.

आपको बता दें कि साल 2011 में नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पशु संरक्षण अधिनियम-1954 के तहत गाय की हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था.

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