देश में कोविड-19 (COVID-19) मामलों में भारी वृद्धि के बीच, सरकार ने आदेश जारी करते हुए विदेशों से भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटाइन जरूरी कर दिया. इसके बाद आठवें दिन RTPCR टेस्ट किया जाएगा.
सरकार ने कहा है कि नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 11 जनवरी, 2022 से अगले आदेश तक मान्य होगी. सर्कुलर के मुताबिक, भारत की यात्रा करने वाले लोगों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी.
7 दिनों का होम क्वारंटाइन जरूरी
देश में विस्फोटक गति से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विदेशों से भारत आने वाले हर व्यक्ति के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन लागू कर दिया है. देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.
उन्हें यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के पहले तक का एक COVID-19 नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी. ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि जिन यात्रियों को आने पर टेस्ट कराने की आवश्यकता है, उन्हें एयर सुविधा पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन प्री-बुकिंग करवानी पड़ेगी.
मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा
इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को एयरलाइंस को सूचित करना होगा कि वे आने के बाद अपना कोविड टेस्ट करवाएंगे. इसमें पॉजिटिव पाए जाने पर कड़े आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
इसके अलावा, एयरलाइंस द्वारा टिकट के साथ यात्रियों को क्या करें और क्या न करें का एक सेट दिया जाएगा. यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा.
यात्रा के दौरान, एहतियाती उपायों सहित COVID-19 के बारे में इन-फ्लाइट घोषणाओं को अनिवार्य कर दिया गया है. यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान COVID-19 के लक्षणों की रिपोर्ट करता है, तो उसे प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट करना होगा.
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