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मनी लॉन्ड्रिंग केस: 17 सितंबर तक ED हिरासत में रहेंगे शिवकुमार

कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार को ईडी ने किया है गिरफ्तार

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को नौ दिनों की हिरासत खत्म होने पर 13 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां उन्हें 17 सितंबर तक ईडी हिरासत में भेज दिया गया. ईडी ने उनकी हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है.

डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी को लेकर होने वाला हर छोटा-बड़ा अपडेट आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगा.

5:55 PM , 13 Sep

17 सितंबर तक ED हिरासत में रहेंगे डीके शिवकुमार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 17 सितंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है.

ईडी ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिये धन शोधन किया गया. ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है.

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4:46 PM , 13 Sep

कोर्ट ने ED से पूछा, 'क्या शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं?'

राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने ईडी से पूछा "क्या शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं?" इस पर ईडी ने कहा, शिवकुमार वह जानकारी नहीं दे रहे हैं, जो सिर्फ उनके पास ही है. फिर जज ने पूछा कि क्या आपको लगता है, वह पांच दिनों में आपके जवाब दे देंगे? अगर उन्होंने तब जवाब नहीं दिया, तो क्या अब जवाब दे देंगे?

4:33 PM , 13 Sep

ED ने डीके शिवकुमार की 5 दिन की और रिमांड मांगी

10 दिन ईडी की हिरासत में रखने के बाद आज कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है. यहां उनकी जमानत याचिका पर स्पेशल कोर्ट सुनवाई कर रही है. इस दौरान ईडी ने कोर्ट से शिवकुमार को 5 दिन और रिमांड पर रखने की इजाजत मांगी है.

ईडी ने कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है.

7:50 PM , 04 Sep

डीके शिवकुमार को 'कर्नाटक के लोगों' को संबोधित करने की अनुमति नहीं

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के वकील ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुरोध करते हुए जज ने पूछा कि क्या कुमार "कर्नाटक के लोगों को संबोधित कर सकते हैं." इस पर जस्टिस अजय कुमार कुहर ने कहा, "बिल्कुल नहीं!"

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Published: 04 Sep 2019, 8:58 AM IST
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