जल्द ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अब उन राज्यों में कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं होगा. यह निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किए हैं. बता दें तृणमूल कांग्रेस ने इस हफ्ते इस संबंध में शिकायत की थी.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चुनाव आयोग ने इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के दौरान अपने दिशा-निर्देशों की याद दिलाई है.
मंत्रालय को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी का चित्र ना छापने का निर्देश दिया गया है.
बता दें पहले चुनाव आयोग के सवाल पर मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा था कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले शुरू हो गया था.
चुनाव आयोग पहले भी चुनावों के दौरान पोस्टरों और आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल रोक चुका है. 2017 में गोवा, मणिपुर, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में हुए चुनावों के दौरान आयोग ने कैबिनेट सचिव और तत्कालीन शहरी विकास मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने को कहा था.
तृणमूल ने पश्चिम बंगाल मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल "आधिकारिक मशीनरी का खुलेआम प्रयोग है" और यह आचार सहिंता का उल्लंघन है.
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