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राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को राहत 

इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर को इन विधायकों पर एक्शन लेने से रोक लगा दी थी.

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राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को राहत मिली है. कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के दिए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया गया है. अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और विधायकों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ दायर याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने (Status quo) के आदेश दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस फैसले को यथास्थिति रखा जाएगा. हाईकोर्ट का यह फैसला पायलट गुट के लिए बड़ी राहत है.

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इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर को इन विधायकों पर एक्शन लेने से रोक लगा दी थी. जिसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन SC ने भी HC की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के बाद ही अब राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा. इस बीच खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका समर्थन कर रहे कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल कलराज मिश्र से समय मांगा. राज्यपाल ने उन्हें आज दोपहर 12:30 बजे का समय दिया है.

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