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"हम डरने वालों में नहीं ": तेलंगाना CM को अमित शाह के एडिटेड वीडियो केस में पुलिस से नोटिस

अमित शाह के कथित एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को नोटिस भेजा है.

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Congress: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कथित छेड़छाड़ किए गए वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और अन्य राज्य कांग्रेस नेताओं को नोटिस दी है. जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार, 29 अप्रैल को कहा कि वे ऐसे नोटिसों से नहीं डरते.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई (CBI), ईडी (ED) और आईटी (IT) का इस्तेमाल करने के बाद अब चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक के सेदम (Sedam) में कांग्रेस की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, “हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम ही हैं जो जवाब देते हैं.''

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रेवंत रेड्डी ने एक रैली में कर्नाटक के लोगों को आगाह किया कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तो वे एससी, एसटी और अल्पसंख्यक आरक्षण खो देंगे.

उन्होंने कहा, ''अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आरक्षण जारी रहेगा.'' उन्होंने विश्‍वास जताया कि कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी.

दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस

दिल्ली पुलिस ने आरक्षण के बारे में अमित शाह के एक एडिटेड वीडियो पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी, राज्य समन्वयक और प्रवक्ता को तलब किया. दिल्ली पुलिस की एक टीम राज्य कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन पहुंची और पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी मन्ने सतीश, राज्य समन्वयक नवीन पेटेम और प्रवक्ता असमा तस्लीम को नोटिस दिया. इसके जवाब में रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर दिल्ली पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

"मोदी जी और अमित शाह जी अब तक चुनाव जीतने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे थे. मुझे अभी जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंच गई है. किसी ने सोशल मीडिया पर (वीडियो) पोस्ट किया और वे गांधी भवन तक पहुंच गए. तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को नोटिस भिजवाने का मतलब है कि ईडी, आईटी और सीबीआई का उपयोग करने के बाद मोदी जी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का उपयोग कर रहे हैं.''

कथित तौर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 91/160 के तहत नोटिस दिया गया है और नेताओं को 28 अप्रैल को दर्ज मामले की जांच के लिए 1 मई को दिल्ली पुलिस के विशेष सेल के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

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दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153, 153A, 465, 469, 171G के साथ 66-C आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

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