ADVERTISEMENTREMOVE AD

राजस्थान में रेप करने वालों को फांसी की सजा पर मुहर, बिल हुआ पास 

नाबालिग से रेप के दोषियों को मृत्युदंड देने के प्रावधान वाला बिल राजस्थान विधानसभा में पारित

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

राजस्थान बलात्कारियों के लिए मौत की सजा पर मुहर लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है. राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को ये बिल पास किया. इसके तहत 12 साल तक की नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करने के दोषी को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

इस विधेयक में आईपीसी में 376 क और 376 घ दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं. 376 घ में सामूहिक दुष्कर्म को शामिल किया गया है. अब सामूहिक दुष्कर्म में शामिल हर व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है.

बता दें देश में इससे पहले ये बिल पारित करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×