वायु प्रदूषण संकट (Air Pollution Crisis) के बीच हरियाणा (Haryana) सरकार ने अगले आदेश तक गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर के सभी स्कूलों को बंद (schools closed) करने का आदेश दिया है. साथ ही सभी निर्माण गतिविधियों (गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों को छोड़कर) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. डीजल जेनरेटर सेटों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध.
स्कूलों को बंद करने का फैसला वायु प्रदूषण पर कार्रवाई करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 2 दिसंबर को केंद्र, दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर असंतोष व्यक्त किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के दावों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है.
CJI एनवी रमना ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है... केवल समय बर्बाद किया जा रहा है."
गौरतलब है कि इसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को ही कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों को 3 दिसंबर से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)