कर्नाटक (Karnataka) के उडुपी में हिजाब पहनने पर जारी विवाद के बीच एक अन्य कॉलेज में छात्राओं ने भगवा स्कार्फ पहनकर विरोध किया जिसके बाद राज्य सरकार ने शनिवार 5 फरवरी को हर ऐसे कपड़ों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जो "समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हैं".
सरकारी आदेश में कहा गया, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम-1983 के 133 (2) को लागू करते हुए छात्रों को अधिकारियों द्वारा चुने गए ड्रेस कोड का पालन करना होगा- जो कहता है कि कपड़े की एक समान शैली अनिवार्य रूप से अपनाई जानी चाहिए. निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद की यूनिफॉर्म चुन सकता है.
इस आदेश में कहा गया कि, "शिक्षा विभाग ने देखा है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में लड़के-लड़कियां अपने-अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने लगे हैं, जिससे समानता और एकता को ठेस पहुंचती है."
दरअसल एक महीने से ज्यादा समय हो गया है जब से उडुपी के कॉलेज में हिजाब पहनने वाली छह छात्राएं अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन उन्हें क्लास में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया है.
शनिवार को राज्य के कुंडापुरा के एक प्राइवेट कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनने का विरोध करने के लिए भगवा स्कार्फ पहनकर मार्च किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए. इसी कॉलेज के लड़कों ने भी भगवा स्कार्फ पहन कर हिजाब का विरोध किया था.
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