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महाराष्ट्र: गुड़ी पाड़वा के मौके पर कोरोना प्रतिबंधों में छूट, क्या हैं नए नियम

इस संदर्भ में सरकार ने जारी किए आदेश के बाद आम लोगों ने तकरीबन दो सालों बाद राहत की सांस ली है.

Published
राज्य
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महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने गुड़ी पड़वा (Gudi Padwa) त्यौहार के मौके पर राज्य की जनता को कोरोना प्रतिबंधों (Covid restrictions) से छुटकारा देने की घोषणा कर दी है. सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्टेट एक्जेक्युटिव कमेटी के साथ हुई बैठक के बाद कैबिनेट में सभी प्रतिबंधों को हटाने को मंजूरी दे दी.

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कोरोना महामारी में नियमों का पालन करने के लिए लागू किये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट को हटाने के बाद अब किसी भी तरह के कोविड संबंधित नियमों के उल्लंघन पर लोगों से किसी भी तरह का जुर्माना वसूला नहीं जाएगा. इस संदर्भ में सरकार ने जारी किए आदेश के बाद आम लोगों ने तकरीबन दो सालों बाद राहत की सांस ली है.

क्या है आदेश ?

लोगों को सबसे बड़ी राहत मास्क से मिली है. राज्य सरकार ने जारी किए आदेश में सभी जिलों के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटीज को सूचना दी गई है कि सार्वजनिक जगहों मास्क पहनने की कोई सख्ती नहीं होगी.

हालांकि जिला प्रशासन को कोविड मरीजों की संख्या पर नजर बनाए रखने को कहा गया है. पॉजिटिविटी रेट 10 % या ज्यादा हो और ICU या ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 40% से ज्यादा होने पर सतर्कता बरतने को कहा गया हैं. ऐसे स्थिति में जरूरत पड़ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टनसिंग जैसे प्रतिबंधों को लागू करने को कहा है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे लोकल ट्रेन, रेलवे, मेट्रो, बसेस में वैक्सिनेशन की पाबंदी को हटा दिया गया है. बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के कोई भी सफर कर सकता हैं.

सभी ऑफिसेस, चाहे सरकारी या निजी हो, उन्हें अपनी पूरी क्षमता में कर्मचारियों को फिजिकली मौजूद रहने की इजाजत दी गई है.

स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षा संस्थानों को ऑफलाइन क्लासेस की अनुमति होगी. संस्थाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन इस तरह के हाइब्रिड मॉडल को लागू करने की छूट दी गई है.

शादियों और अंत्यविधि में शामिल होने के लिए कोई रोक नहीं होगी.

साथ ही स्पोर्ट्स, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्यौहारों में लोगों के इकट्ठा होने पर संख्या की की मर्यादा नहीं होगी.

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शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, होटल्स एंड बार, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल्स और फर्मिक स्थलों में वैक्सीन सर्टिफिकेट और संख्या की पाबंदी से छूट मिलेगी.

औद्योगिक, वैज्ञानिक और मैन्युफैक्चरिंग प्रतिष्ठानों में कोई पाबंदिया नहीं होगी.

हालांकि संक्रमित मरीजों में माइल्ड सिम्पटम्प्स वालों को होम आइसोलेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट आने तक किसी भी कोविड प्रतिबंधों से राहत नहीं मिलेगी.

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