जिला अदालत ने शुक्रवार, 24 दिसंबर को ड्रग्स केस में पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) संदीप सिंगला की कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी.
गौरतलब है कि इससे पहले बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजीठिया के आवेदन का जवाब देते हुए, कोर्ट के निर्देशानुसार गुरुवार, 23 दिसंबर को मामले से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था.
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को यह भी बताया कि FIR "राजनीति से प्रेरित" नहीं है और मामला दर्ज करने के लिए सरकार के पास मजबूत आधार हैं. हालांकि बचाव पक्ष ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया और मामले को "राजनीति से प्रेरित" करार दिया.
मालूम हो कि बिक्रम सिंह मजीठिया पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 25, 27-ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद मजीठिया ने गुरुवार, 23 दिसंबर को जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था.
आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि उनके खिलाफ मामला चुनाव प्रेरित और विच-हंटिंग का मामला था.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)