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राजस्थान सरकार का फैसला - सीधी भर्ती में अब नहीं लिया जाएगा इंटरव्यू'

बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए नियमों में भी आवश्यक संशोधन सहित निर्णय लिए गए.

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राजस्थान (Rajasthan) में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अब इंटरव्यू का प्रावधान नहीं होगा. इसके अलावा अब राजस्थान में भर्ती (Rajasthan Government Jobs) के लिए एक ही तरह की परीक्षा ली जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में मंगलवार 11 मई को देर रात मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. इसमें पुरानी परीक्षाओं के साथ-साथ पेंशन योजना को लागू कराने के लिए नियमों में जरूरी संशोधन समेत कई फैसले लिए गए.

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कुछ स्पेशल सेवा नियमों को छोड़कर बाकी में इंटरव्यू खत्म

मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और इंटीग्रेटेड किए जाने की दृष्टि से एक जैसी एलिजिबिलिटी वाली अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) की जगह पर अब समान पात्रता परीक्षा होगी. इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 बनाया जाना है.

समान पात्रता परीक्षा से अब अभ्यर्थियों को अलग-अलग पदों की भर्ती के लिए बार-बार आवेदन करने, परीक्षा में शामिल होने, आवेदन शुल्क और यात्रा करने से निजात मिलेगी. वहीं, भर्ती एजेंसियों के कई बार परीक्षा लेने में लगने वाले समय, खर्चे और काम से राहत मिलेगी.

बैठक में ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति और भूमिका (Job nature and role) के कारण चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू जरुरी नहीं समझा गया है, उनमें इंटरव्यू के प्रावधान को हटाने और ऐसे पद जिनमें संवाद कौशल की जरुरत है उनमें भारांक (Weightage) कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए संशोधन का निर्णय किया गया.

साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले जिन पदों के लिए इंटरव्यू का प्रावधान है, उन पदों में राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 (आरएएस भर्ती) एवं कुछ स्पेशल सेवा नियमों को छोड़कर अन्य सभी सेवा नियमों में इंटरव्यू का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया गया है.

सिफारिशों के मामलों में लगेगी लगाम

नए फैसलों के जरिए दावा किया गया है कि राज्य सरकार के इंटरव्यू हटाए जाने के फैसले के बाद भर्ती परीक्षाओं में सिफारिशों के मामलों में लगाम लगेगी. वहीं भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता आएगी. बैठक में एक जनवरी, 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा को लागू कराने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिली.

इस फैसले से एक जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी रिटायरमेंट पर पेंशन लाभों के पात्र होंगे. साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे. 31 मार्च, 2022 से पहले जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रेल, 2022 से मिलेगा.

मंत्रिमण्डल ने बीआरटीएफ को सड़क निर्माण के लिए 375.10 बीघा भूमि का निःशुल्क आवंटन, मंत्रिमंडल में पैरालम्पिक खेलों के पदक विजेताओं को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में निःशुल्क 25 बीघा भूमि का आवंटन का निर्णय लिया है.

जमीन आवंटन पर लिया गया फैसला

इसके अलावा जैसलमेर जिले में 6000 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं अडानी समूह के मध्य करार से स्थापित जॉइंट वेंचर अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को कीमतन भूमि आवंटन पर निर्णय किया गया है.

साथ ही जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में कुल रकबा 290.62 हैक्टेयर राजकीय भूमि को ईडन रिन्यूएबल पैसी प्राइवेट लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय किया है.

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