उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार उछाल को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. साथ ही सरकार को कहा है कि इस दौरान जरूरी चीजों को छोड़कर तमाम बाकी चीजों को बंद किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उसने एक सप्ताह के अंदर जो भी कदम उठाए हैं उसे हाइकोर्ट के सामने पेश करे
हाईकोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन का आदेश जारी करते हुए कहा कि, अगर एक लोकप्रिय सरकार अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते महामारी के दौरान जारी गतिविधियों पर कदम नहीं उठा सकती है, तो हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था.
बता दें कि यूपी के पांच शहरों में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, 1 से 15 अप्रैल के बीच प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ जैसे यूपी के शहरों में एक्टिव कोरोना वायरस के केस मुंबई-दिल्ली की तुलना में ज्यादा तेज बढ़े. ये ठीक है कि मुंबई दिल्ली में तादाद ज्यादा है लेकिन यूपी के शहरों में रफ्तार ज्यादा है. इस अवधि में डेली एक्टिव केस भी इन शहरों में काफी बढ़ गए हैं.
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