तमिलनाडु (Tamil Nadu) में पुलिस ने एक हैरान करने वाले मामले का खुलासा किया है. इस घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी की मां के कई दोस्तो ने पहले बलात्कार किया फिर उसके मादा युग्मक 'अंडे' (oocytes) को कई अस्पतालों में बेचने के लिए मजबूर किया.
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक इस घटना में रेप से लेकर बिक्री में कई लोग शामिल हैं.
मां और उसका दोस्त गिरफ्तार
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मामले में लड़की की मां और उसके पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में एक महिला मध्यस्थ भी शामिल है जिसने कथित तौर पर बिक्री में मदद की थी.
वैन चालक ने भी इस पूरे मामले में बड़ी साजिश रची. उसने लड़की की पहचान बदलने और उसकी उम्र बीस साल दिखाने के लिए आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किया. इसमें जांच से अस्पताल भी अछूते नहीं हैं. अधिकारी ने कहा कि, "हमने कुछ अस्पतालों और कुछ डॉक्टरों पर भी जांच शुरू कर दी है."
राज्य के स्वास्थ्य विभाग की सहायता से पुलिस ने पाया कि लड़की का इस्तेमाल 2017 से राज्य के विभिन्न निजी अस्पतालों में उसके 'अंडों' की अवैध बिक्री के लिए किया जा रहा था.
कम से कम आठ बार किया अवैध व्यापार
अधिकारी ने कहा, "पिछले चार वर्षों में नाबालिग के 'अंडों' का कम से कम आठ बार अवैध व्यापार किया गया." पुलिस के अनुसार उसकी मां भी (व्यवसाय में) अंडे बेच रही थी. अपनी मां और उसके पुरुष मित्र के साथ समस्या होने के बाद लड़की ने शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. अधिकारी ने कहा कि,
“लड़की लंबे समय तक इस मामले में चुप रही लेकिन पिछले महीने उसने मजबूरी में घर छोड़ दिया. कुछ दिनों के लिए सलेम में एक दोस्त के साथ रही और कुछ रिश्तेदारों से संपर्क करके उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया.”
20,000 रुपए के लिए हैवानियत
रविवार को चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम के साथ विस्तृत इंटरव्यू से पता चला कि उसकी मां और उसके पुरुष मित्र को नाबालिक अंडों की बिक्री पर हर बार 20,000 रुपये मिले.
इसमें बिचौलिए महिला जिसे अब गिरफ्तार किया गया है को कथित तौर पर 5,000 रुपये का कमीशन मिलता था. पुलिस के अनुसार, लड़की के माता-पिता लगभग एक दशक पहले अलग हो गए थे और मां कई साल पहले बच्चे के साथ अपने पुरुष मित्र के घर चली गई थी.
पुलिस के अनुसार, लड़की के साथ कई मौकों पर कई लोगों ने बलात्कार किया. यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आईपीसी धारा 420, 464, 41, 506 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “अन्य सभी एंगल की जांच के लिए चिकित्सा सेवाओं के विशेषज्ञों के साथ एक समिति बनाई गई है. अगर डॉक्टर और अस्पताल शामिल हैं, तो उन्हें लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा"
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