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Russia-Ukraine वॉर क्राइम के पहले केस में आया फैसला, रूसी सैनिक को आजीवन कारावास

21 वर्षीय रूसी कमांडर को Russia-Ukraine war के दौरान 62 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक की हत्या का दोषी पाया गया है

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यूक्रेन में एक आम नागरिक की हत्या के मामले में राजधानी कीव की एक अदालत ने 21 वर्षीय रूसी सैनिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यूक्रेन पर हमला शुरू करने (Russia-Ukraine War) के बाद रूसी सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराधों (War Crimes) से जुड़े पहले मुकदमे में यह फैसला आया है.

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21 वर्षीय रूसी कमांडर Vadim Shishimarin को रूस-यूक्रेन युद्ध के शुरूआती दिनों के दौरान सुमी क्षेत्र में 62 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक की हत्या का दोषी पाया गया है.

सोमवार, 23 मई को यूक्रेन की राजधानी कीव की एक अदालत में जज Serhii Ahafonov ने खचाखच भरे कोर्ट रूम में अपना फैसला सुनाया. इस समय कोर्ट रूम में दर्जनों यूक्रेनी और विदेशी टेलीविजन चैनलों के कैमरों इस ट्रायल को कवर कर रहे थे.

जज ने माना कि Vadim Shishimarin ने जांच में सहयोग किया और खेद भी जताया लेकिन अदालत उनके इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकती थी है की 62 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक पर उसने गोली चलाई तब उसका मारने का इरादा था.

फैसला सुनाते वक्त रूसी सैनिक के लिए एक ट्रांसलेटर की व्यवस्था भी की गयी थी.

युद्ध अपराधों से जुड़े 40 और मामलों पर जल्द सुनवाई

रूसी हमले के बाद यह यूक्रेन की तरफ से शुरू किए गए कई युद्ध अपराधों के मामलों में पहला है. यूक्रेन के सरकारी वकील जल्द से जल्द इन्हें खत्म कोशिश कर रहे हैं. द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की सरकारी वकील ने कहा है कि वह युद्ध अपराधों से जुड़े 40 से अधिक मामलों की तैयारी कर रही हैं, जिन पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है.

यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पूरे देश में 10,000 से अधिक युद्ध अपराध के मामले दर्ज किए हैं.

लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध अपराधों के मामलों को इतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करना, वह भी तब जब युद्ध अभी भी जारी है, बेहद असामान्य है और जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर सकता है.

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