भारत के टॉप रेसलर्स ने भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation Of India - WFI) पर बड़े आरोप लगाए हैं. धमकी देने से लेकर संघ के अध्यक्ष पर यौन उप्पीड़न के आरोप. विनेश फोगाट सहित कई रेसलर्स, अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर दो दिन से विरोध जता रहे हैं. ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि संघ के कुश्ती संघ के अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर लोगों का चुनाव कैसे होता है?
क्विंट हिंदी से बातचीत में संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने बताया कि, "पिछले चुनाव में कुल 76 वोटर्स थे. चुनाव आयोग जैसे चुनाव करवाता है वैसी ही प्रक्रिया यहां होती है. हमारे संविधान और स्पोर्ट्स कोड, 2011 के तहत ही चुनाव कराया जाता है."
WFI का मैनेजमेंट
WFI के संविधान के अनुसार, यहां एक अध्यक्ष (President) होता है, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष होता, चार उपाध्यक्ष होते हैं, एक महा सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव होता है.
कौन करता है वोटिंग, कैसे होता है चुनाव?
इस चुनाव में वो सदस्य वोट करते हैं जो अलग-अलग राज्यों में WFI के एफिलिएटेड एसोसिएशन से हैं. जैसे बिहार रेसलिंग एसोसिएशन, कर्नाटक रेसलिंग एसोसिएशन, आदी. इनके दो सदस्य वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं. इसके अलावा भी कुछ अन्य सदस्य होते हैं.
एक बार इनकी लिस्ट बन जाए फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है. जांच के बाद नॉमिनेशन वापस लेने का मौका भी दिया जाता है. इसके बाद अगर एक पद पर एक से ज्यादा दावेदार होते हैं तो वोटिंग प्रक्रिया की ओर बढ़ा जाता है, अगर एक से ज्यादा दावेदार नहीं है तो निर्विरोध उसी एक व्यक्ति पर जीत की मुहर लगा दी जाती है. चुनाव बैलेट पेपर द्वारा ही कराया जाता है.
एक शख्स 3 बार ही बन सकता है अध्यक्ष
WFI के संविधान के अनुसार, हर चार साल में एक बार चुनाव किया जाएगा. एक व्यक्ति तीन कार्यकाल या 12 साल से ज्यादा अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता. वहीं महासचिव या कोषाध्यक्ष दो कार्यकाल या 8 साल से ज्यादा के लिए पद पर बने नहीं रह सकते.
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