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दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी का चालान कटे तो जानिए कैसे करा सकते हैं माफ

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक 'नेशनल लोक अदालत' स्थापित करने जा रही है.

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अगर आपकी गाड़ी का चालान (Vechile Challan) काटने के लिए पुलिस आपकी गाड़ी रोके तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि गाड़ी का चालान कटवाने से रोक लें. भलें ही इसके लिए या तो पुलिसवालों से मिन्नतें करनी पड़े या फिर किसी को फोन मिलाकर सिफारिश करनी पड़ें. चालान कटने के बाद मायूसी के साथ यह उम्मीद बाकी रह जाती है कि किसी तरह यह चालान माफ हो जाए, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है.

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लेकिन अगर आप दिल्ली (Delhi) में रहते है तो ऐसा संभव है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) एक 'नेशनल लोक अदालत' स्थापित करने जा रही है. अगर आपके वाहन का चालान दिल्ली में जारी हुआ है तो आपके पास इसे माफ कराने का सुनहरा मौका है. ई-चालान (E-Challan) को घर बैठे डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और बाद में आपको कोर्ट में जाकर जमा करना होगा. लेकिन उससे पहले आपको बुकिंग से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी हासिल करनी होगी.

दिल्ली में 14 मई 2022 को लोक अदालत होने जा रही है. कोर्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा. आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी. बुकिंग करते समय आपको वाहन नंबर याद रखना होना.

राष्ट्रीय लोक अदालत रजिस्टर कैसे करें?

  • बुकिंग करने के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाना होगा.

  • बुकिंग 11 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

  • नोटिस/चुनौती का प्रिंटआउट डाउनलोड करना होगा.

  • नोटिस डाउनलोड होने के बाद आपके चालान में कोर्ट परिसर का भी जिक्र होगा.

  • नोटिस में उल्लिखित समय एवं तिथि पर न्यायालय परिसर में पहुंचें.

  • आपको न्यायालय परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने चालान लेना होगा और यहीं पर आपका चालान तय किया जाएगा.

यदि आपके वाहन के लिए ई-चैलेंज 31 जनवरी, 2022 के बाद का है, तो उस दौरान उसका भुगतान नहीं किया जाएगा. सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट पर अपना वाहन नंबर दर्ज करके चालान की जांच करें.

आपका चालान भी अब वर्चुअल कोर्ट में होना चाहिए. यदि चालान नियमित न्यायालय में भेजा जाता है तो लोक अदालत में निपटारा नहीं होगा.

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