मणिपुर (Manipur) में पिछले दो महीने से ज्यादा वक्त से जातीय हिंसा भड़क रही है. कम से कम 140 लोग मारे गए हैं और 70,000 लोग विस्थापित हुए हैं. हिंसा के पीछे की राजनीति ने देश की संसद को निष्क्रिय कर दिया है.
फिर भी, भारत की प्रणाली में, किसी भी दोषी राजनीतिक नेताओं को दोषी ठहराने या उनके करीबियों को दंडित करने के लिए कोई संस्थागत संरचना मौजूद नहीं है. इससे भी बुरी बात यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ढांचा नहीं है कि, कम होने के बाद भी, ऐसी जातीय हिंसा फिर से न भड़के.
ये विफलताएं केवल मणिपुर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र में मौजूद हैं, क्योंकि हमारी सरकार का संसदीय स्वरूप भारत जैसी विविध आबादी के अनुरूप नहीं है.
चलिए बहुमत शासन के मूलभूत संसदीय सिद्धांत को लेते हैं- इसमें बहुमत वाले लोग सरकार चलाते हैं. मणिपुर हिंसा मैतेई बहुसंख्यक (जनसंख्या का 53 प्रतिशत) और कुकी अल्पसंख्यक (28 प्रतिशत) के बीच है. राज्य विधानमंडल की 60 सीटों में से 40 पर मेइती का नियंत्रण है, लेकिन कुकी के पास केवल 10 विधायक हैं.
मार्च 2022 में हिंदू-झुकाव वाले मैतेई ने 32 सीटों के बहुमत के साथ बीजेपी सरकार को सत्ता में लाया; छह महीने बाद इसमें दल बदलने वाले पांच और विधायक जुड़ गए. जब एक जातीय समुदाय के पास इतना प्रभावशाली बहुमत हो, तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा कौन करेगा?
जिसकी सरकार, उसकी ताकत
संसदीय प्रणाली इसे और भी बदतर बना देती है जब यह बहुमत के नेता को मंत्रियों को चुनने की खुली छूट देती है, क्योंकि इससे अक्सर एक जाति या गुट की सरकार बनती है. मणिपुर के मुख्यमंत्री मैतेई हैं और उन्होंने अपने वफादारों और करीबियों को मंत्री बनाया है. उनका प्रशासन इतना अधिनायकवादी हो गया कि नौ मैतेई विधायक - जिनमें से आठ स्वयं बीजेपी से थे - जून 2023 में प्रधान मंत्री के पास गए और उन्हें चेतावनी दी कि "जनता ने वर्तमान राज्य सरकार पर पूरा विश्वास खो दिया है."
लेकिन एक भारतीय संसदीय सरकार, चाहे वह कितनी भी सांप्रदायिक या पक्षपातपूर्ण क्यों न हो, उसे केवल अगले आम चुनाव में ही जवाबदेह ठहराया जा सकता है. दूसरी तरफ, जिसके पास बहुमत है, वह कभी भी स्वयं को पद से हटाना नहीं चाहता.
बहुमत शासन और एक गुट की सरकार का यह मिश्रण भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में घातक हो जाता है. यहां एक मुख्यमंत्री को सभी कार्यकारी और विधायी शक्तियां सौंप दी जाती हैं. हमारी संसदीय प्रणाली एक ही व्यक्ति को दिए गए सभी अधिकार वाली सरकारें बनाती है.
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने विधायिका में समर्थन मांगे बिना जातीय आधार पर फैसले लिए. उन्होंने मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा (tribal) देने की घोषणा की, लेकिन कुकियों ने इसे उनकी जनजातीय जमीन को हड़पने के प्रयास के रूप में देखा. उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया, लेकिन कुकी लोगों के लिए, यह उनके समुदायों को उखाड़ने का बहाना था. उन्होंने मैतेई रीति-रिवाजों को बढ़ावा दिया, लेकिन कुकियों को खतरा महसूस हुआ कि उनकी ईसाई मान्यताओं को पीछे छोड़ दिया गया है.
एक संसदीय मुख्यमंत्री के पास कोई भी कानून पारित करने, किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने और अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति होती है. जांच एजेंसियों और पुलिस सहित पूरी राज्य मशीनरी केवल उन्हें ही रिपोर्ट करती है. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने लिखा, "जिन अधिकारियों ने मणिपुर में भयावहता के बारे में जानने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, वे भी दोषी हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदार कौन ठहराएगा?"
हमारी संसद में केवल हंगामा और भाषण होते हैं
अतीत में, भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराने का अधिकार था. लेकिन इंदिरा गांधी के 42वें संशोधन ने इसे खत्म कर दिया. उन्होंने संविधान में संशोधन किया कि राष्ट्रपति को अब प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए. इसने भारत की प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों पर एकमात्र गैर-पक्षपातपूर्ण नियंत्रण को हटा दिया.
अब, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अधीन है, और राज्य के राज्यपाल अधिकतर शक्तिहीन हैं. इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत, प्रधानमंत्री मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने और अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं.
जहां तक न्यायपालिका की बात है, इसे कार्यकारी और विधायी शाखाओं की जांच करने के लिए नहीं बल्कि कानूनों पर निर्णय लेने के लिए बनाया गया है. ज्यादा से ज्यादा, यह किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है.
जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कुकी समुदाय द्वारा की गई याचिकाओं के बारे में कहा, "यह वह मंच नहीं है जहां हम ऐसा करते हैं. हमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रति सचेत रहना चाहिए. हम कानून और व्यवस्था, नहीं चला सकते. चुनी हुई सरकार यह करती है."
इसके अलावा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की हमारी प्रणाली अत्यंत अपारदर्शी है. विश्वसनीय रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी की.
इसलिए राज्य स्तर पर बिना किसी सहारे के मामला संसद तक पहुंच गया है. लेकिन यह केवल गंभीर संकट का राजनीतिकरण है. हमारी संसदीय प्रणाली में विपक्ष के पास कोई दम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ हंगामा और भाषणबाजी करता है.
उसका अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है क्योंकि पीएम मोदी के पास संसद में ठोस बहुमत है. भारत के 75 साल के इतिहास में केवल एक सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव में हार के कारण इस्तीफा दिया है (1990 में वी.पी. सिंह). जहां तक मणिपुर में हुए अपराधों की सीबीआई जांच का सवाल है, तो परिणाम हमेशा संदिग्ध रहेंगे, यह देखते हुए कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं.
हमारी संसदीय प्रणाली में सत्ता का दुखद अतिकेंद्रीकरण अंतर्निहित है, जो हमारे सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को खतरनाक रूप से सत्तावादी होने की अनुमति देता है. यदि भारत उज्जवल भविष्य चाहता है तो हमें अपने संविधान की इस बुनियादी खामी को ठीक करना होगा.
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