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ट्रंप के मुस्लिम प्रवासियों पर बैन के आदेश पर सिएटल कोर्ट की रोक

सिएटल कोर्ट में जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप का आदेश भेदभाव को बढ़ाता है.

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अमेरिका के एक जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम देशों के यात्रियों और प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है. यह रोक वाशिंगटन और मिनेसोटा राज्य की ओर से की गई अपील के बाद लगाई गई है.

सिएटल में डिस्ट्रिक्ट जज बॉब फर्ग्यूसन के मुताबिक ट्रंप सरकार का प्रतिबंध भेदभाव बढ़ाता है. फैसला सुनाए जाने के बाद फर्ग्यूसन ने कहा कि प्रभावित हुए देशों के लोग अब अमेरिका में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अमेरिका में हो रहे हैं प्रदर्शन

ट्रंप के शरणार्थियों पर लगाई गई पाबंदियों के बाद से ही देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरु हो गए थे. इस आदेश के चलते एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में प्रतिबंधित देशों के नागरिकों को रोका गया था. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस आदेश से अमेरिका ज्यादा सुरक्षित बन सकेगा.

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वाशिंगटन, अमेरिका का ऐसा पहला राज्य है, जिसने मुस्लिम देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने और अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रम को निलंबित करने के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी. मिनेसोटा राज्य इस मुकदमे में दो दिन बाद शामिल हो गया था. वहीं अमेरिकी होम मिनस्ट्री ने मामले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है.

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