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गोल्ड, बिस्किट, फुटवियर और गारमेंट्स होंगे महंगे, GST की रेट तय

पिछले महीने जीएसटी काउंसिल ने 1200 गुड्स और 500 सर्विसेज पर टैक्स की दरें तय की थी. ये दरें 5 से 28% तक की है.

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जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जाना है. जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक में गोल्ड पर टैक्स रेट तय कर दी गई है. ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत पेंडिंग रूल्स को मंजूरी मिल गई.

विज्ञान भवन में चली बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की.

  • गोल्ड पर 3% की दर से टैक्स लगेगा. फिलहाल इसपर करीब 2% टैक्स लगता है.
  • डायमंड पर भी 3% टैक्स लगेगा, जबकि रफ डायमंड पर 0.25 % जीएसटी लागू होगा.
  • बिस्किट पर 18% टैक्स लगेगा. फिलहाल इसपर 4 से 14% टैक्स लगता है.
  • बीड़ी पर 28% टैक्स लगेगा. बीड़ी या बीड़ी पत्तों पर कोई सेस नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सिगरेट पर सेस लगेगा.
  • रेडीमेड गार्मेंट्स पर 12% का टैक्स लगेगा.
  • खेती में प्रयोग होने वाली मशीनों की दो कैटेगरी पर लगेगा 12% और 5% टैक्स.
  • सिल्क और जूट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 500 से कम दाम के फुटवियर पर 5% और बाकी पर 18% टैक्स लगेगा.
  • 1 हजार से कम की लागत वाली परिधान पर 5% टैक्स लगाया जाएगा.
  • यार्न पर 5% और मैनमेड यार्न पर 18% टैक्स लगेगा.
  • रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क पर बिकने वाले पैकेज्ड फूड आइट्म्स पर 5% टैक्स लगेगा.

इन आइटम्स पर कोई टैक्स नहीं

ताजा मांस-मछली, अंडे, दूध, दही, शहद, फल, सब्जी, आटा, ब्रेड, दवाई, स्कूल फीस, पूजन-सामग्री जैसे- हैंडमेड माचिस पर टैक्स नहीं लगेगा.
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पश्चिम बंगाल संतुष्ट नहीं

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं. क्योंकि जीएसटी जीएसटीएन के डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर आधारित सिस्टम है. ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर भी दिक्कतें पेश आएंगी. ऐसी स्थिति में इसे लागू करने में एक महीने की देरी करने में कोई नुकसान नहीं है.

पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी राज्य में मौजूदा जीएसटी को लागू किए जाने से इनकार किया था.

हालांकि, वित्त मंत्री अरण जेटली ने विश्वास जताया कि राज्य इस नए टैक्स सिस्टम को एक जुलाई से लागू करने के लिये तैयार है.
जेटली ने कहा, मैं तय तिथि को लेकर अडिग हूं.

पिछले महीने जीएसटी काउंसिल ने 1200 गुड्स और 500 सर्विसेज पर टैक्स की दरें तय की थी. ये दरें 5 से 28% तक की है.

जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी.

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