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GST: 30 अगस्त तक भर सकेंगे सालाना रिटर्न,जनवरी से होगा सिंगल फॉर्म

GST सालाना रिटर्न फाइल करने की आखिरी 30 जून थी अब इसे दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है

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जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा कर 30 अगस्त कर दी है. काउंसिल ने शुक्रवार की बैठक में यह फैसला किया. पहले यह तारीख 30 जून थी. इसके साथ ही सभी बिजनेस के लिए सिंगल रिटर्न फॉर्म 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया जाएगा. काउंसिल के फैसले के मुताबिक जीएसटीआर9, जीएसटीआर9ए और जीएसटीआर9सी का रिटर्न कारोबारी 30 अगस्त तक दाखिल कर सकेंगे.

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जीएसटी काउंसिल ने एंटी प्रॉफिटयरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल भी दो साल तक बढ़ा दिया है. साथ ही उन कंपनियों पर 10 फीसदी पेनाल्टी को भी मंजूरी दे दी है, जो जीएसटी रेट कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं दे रही हैं.

GST रजिस्ट्रेशन में होगा आधार का इस्तेमाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक के बाद रेवेन्यू सेक्रेट्री ए बी पांडेय ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हेकिल्स पर जीएसटी रेट को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने और इलेक्ट्रिक चार्जर पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी करने के प्रस्ताव को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया गया है. यह कमेटी इन पर जीएसटी रेट तय करेगी.

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जीएसटी काउंसिल ने मल्टीप्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयसिंग सिस्टम और ई-टिकटिंग को भी मंजूरी दे दी है. काउंसिल ने नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल 30 नवंबर, 2021 तक दो साल के लिए बढ़ा दिया है.

जीएसटी लागू किए जाने के बाद सरकार ने कंपनियों की ओर से जीएसटी रेट कटौती का फायदा न देने के खिलाफ एनएए की स्थापना का ऐलान किया था. एनएए की स्थापना 30 नवंबर, 2017 को दो साल के लिए की गई थी. अभी तक एनएए विभिन्न मामलों और शिकायतों पर 67 आदेश जारी कर चुका है. चूंकि जीएसटी एक जटिल कर व्यवस्था है इसलिए कई चरणों में इसमें सुधार किए गए हैं. यह सिलसिला अभी जारी है.

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