कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को नई सुविधा दी है. अगर किसी कारण से ईपीएफओ मेंबर की नौकरी चली जाती है और वे एक महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो 75 फीसदी तक पीएफ का पैसा निकालने का ऑप्शन होगा. साथ ही मेंबर अपना अकाअंट भी चालू रख सकते हैं. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को ईपीएफओ के ट्रस्टी की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
PF अकाउंट रहेगा चालू
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन और श्रम मंत्री गंगवार ने कहा कि हमने इस योजना में बदलाव का फैसला किया है. इसके तहत एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ईपीएफओ का कोई भी मेंबर 75% तक राशि को अग्रिम तौर पर निकाल सकता है और अपने खाते को बनाए रख सकता है.
EPFO पॉलिसी में बदलाव
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन और श्रम मंत्री गंगवार ने कहा कि हमने इस योजना में बदलाव का फैसला किया है. इसके तहत एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ईपीएफओ का कोई भी मेंबर 75% तक राशि को अग्रिम तौर पर निकाल सकता है और अपने खाते को बनाए रख सकता है.
(इनपुटः PTI)
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