दिल्ली राज्य के कंज्यूमर कमीशन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पर अपने कंज्यूमर्स को मिसलीड करने के मामले में 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने प्रॉडक्ट ‘सर्फ एक्सेल’ पर इनाम की स्कीम चलाई. लेकिन ग्राहकों को इस स्कीम की शर्तों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी.
जिला उपभोक्ता मंच ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को दिल्ली निवासी प्रमोद गुप्ता को इनामी राशि देने को कहा है. कंपनी ने इसके खिलाफ दिल्ली राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में याचिका दायर की. लेकिन आयोग ने कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता मंच के फैसले को बरकरार रखा है.
आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी दिल्ली निवासी प्रमोद गुप्ता को इनामी राशि दे और 27 लाख रुपए का जुर्माना भी भरे. इसके साथ ही आयोग ने ये भी कहा है कि कंपनी ने बड़ी संख्या में ग्राहकों को अनुबंध की शर्तों के बारे में अंधेरे में रखा.
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