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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी, अब लास्ट डेट 15 अक्टूबर

खास कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई गई है तारीख

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केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया है. यह राहत उन टैक्सपेयर्स को दी गई है, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिटर्न दाखिल करना है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) से आईटीआर फाइल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी. इसी सिलसिले में कुछ स्टेकहोल्डर्स ने सीबीडीटी से मुलाकात भी की थी.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में लिखा है, 'सीबीडीटी ने खास कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2018 कर दी है.'

सीबीडीटी ने साफ किया है कि आयकर कानून, 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है. टैक्सपेयर्स को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा.

सीबीडीटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वेतनभोगी टैक्सपेयर्स और अनुमान आधारित इनकम वालों की आईटीआर फाइलिंग में 71 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. 31 अगस्त 2018 तक यह आंकड़ा 5 करोड़ 42 लाख तक पहुंच चुका था. इन कैटिगरीज के टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के आखिरी महीने तक आईटीआर फाइल करना था.

(इनपुटः PTI)

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