पैन कार्ड (Permanent account number) जो कि आयाकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. ये एक यूनिक नंबर होता है, दो लोग या दो कंपनियों के पैन नंबर एक समान नहीं हो सकते हैं. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड (PAN Card) मिलते हैं तो उनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 Income Tax Act 1961 के तहत उसके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.
आपको बता दें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड ( Pan Card Details ) जरूरी है. पैन कार्ड प्रॉपर्टी की खरीदने या बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर ITR फाइल करने आदि जगहों पर काम आता है. लेकिन, अगर आपके पास गलती से पैन कार्ड एक से अधिक है तो आप एक PAN कार्ड तुरंत सरेंडर (PAN Card Surrender) कर दें. यहां हम आपको बताने जा रहे है कि आप कैसे पैन को सरेंडर कर सकते हैं.
ऐसे सरेंडर करें पैन कार्ड (How to Surrender Pan Card)
- इसके लिए सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहां "Application Type" पर क्लिक करें, इसके बाद "Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)” विकल्प को चुनें.
- इसके बाद एक फ़ॉर्म खुलेगा, इसे आप पूरा भर लें और Submit बटन पर क्लिक करें.
- Submit करने के बाद आपके पास एक टोकन नंबर जेनरेट होगा. यह आपके ईमेल पर और मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिल जाएगा.
- इसके बाद आपको "Continue with PAN Application Form" पर क्लिक करना होगा.
- नए वेबपेज पर "Submit scanned images through e-Sign" ऑप्शन सलेक्ट करें.
- यहां पेज के निचले-बाएं हिस्से में अपना पैन नंबर डिटेल भरें जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं.
- इसके बाद, फॉर्म में अपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी भरें.
- इसके बाद अपने दूसरे पैन कार्ड की डिटेल दें, जिन्हें आप सरेंडर करना चाहते हैं और फिर Next बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ डाले. यहां आपको तस्वीर, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने होंगे. इसके बाद फॉर्म को Submit कर दें.
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