रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना, बैंक से उधार लेने वाली कंपनियों में उनके "पेड अप शेयर कैपिटल (Paid Up Share Capital)" के 30 फीसदी से ज्यादा शेयर होल्ड करने पर लगाया गया है. शुक्रवार को जारी वक्तव्य के मुताबिक, आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 में धारा 19 की उपधारा (2) के तहत लगाई है.
यह धारा उपबंधित करती है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल के 30 फीसदी से ज्यादा शेयर नहीं रख सकती. आरबीआई ने इस संबंध में एसबीआई की 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की स्थिति को ध्यान में रखा, साथ ही जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट का भी विश्लेषण किया.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने वक्तव्य में आरबीआई ने कहा, "रिस्क एसेसमेंट रिपोर्ट, इंस्पकेशन रिपोर्ट और सभी संबंधित संचार दस्तावेजों के परीक्षण से पता चलता है कि यहां कानून की धारा 19 की उपधारा (2) का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि बैंक ने 30 फीसदी सीमा से ज्यादा पेड अप कैपिटल कंपनी शेयर अपने पास रखे." बता दें आरबीआई ने एसबीआई को नोटिस भेजा था और कारण पूछा था.
एसबीआई के शेयर में आई गिरावट
शुक्रवार को एसबीआई के शेयर 4.09 फ़ीसदी गिरावट के साथ बीएसई में 470.50 प्रति शेयर की कीमत पर जा पहुंचे. बता दें दिन की शुरुआत एसबीआई ने 486.75 रुपये प्रति शेयर के साथ की थी, जहां इंट्रा डे हाई 487.60 दर्ज की गई थी. जबकि ट्रेडिंग डे में यह आंकड़ा सबसे निचले स्तर पर 467.25 रुपये तक पहुंचा.
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