COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में महाराष्ट्र ने मंगलवार को कुछ कड़े उपायों का ऐलान किया है, जिनके तहत किराने के सामान और सब्जी आदि की दुकानें केवल चार घंटे के लिए खुलेंगी और रात 8 बजे के बाद होम डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी.
राज्य सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि किराने के सामान और सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, फलों की दुकानें, सभी तरह की फूड शॉप (चिकन, मटन, पोल्ट्री, मछली और अंडे) सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी. आदेश के मुताबिक, इन दुकानों से होम डिलीवरी को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक अनुमति दी जा सकती है, हालांकि स्थानीय प्रशासन इस अवधि में बदलाव कर सकते हैं.
ये फैसले सोमवार को हुई महाराष्ट्र सरकार की एक बैठक के बाद लिए गए हैं. एनडीटीवी के मुताबिक, इस बात पर चर्चा हुई थी कि लोग सामान खरीदने के नाम पर दिनभर बाहर निकल रहे हैं, जिससे बाजारों में भीड़ दिख रही है.
इससे पहले राज्य सरकार ने 14 अप्रैल रात 8 बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था.
महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 58924 नए मामले सामने आए थे, वहीं संक्रमण से 351 लोगों की मौत हो गई.
COVID-19 के नए कन्फर्म्ड केस के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे बुरी तरह प्रभावित है.
COVID-19 के एक्टिव केस के मामले में भी महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा है.
सोमवार को आए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 3898262 हो चुके हैं, इसके चलते मरने वालों की संख्या 60824 तक पहुंच चुकी है.
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