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FAQ: महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में ढील: क्या हैं नए नियम?

दिशानिर्देश 1 फरवरी, मंगलवार को सुबह से लागू हुए और अगले आदेश तक लागू रहेंगे.

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महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने सोमवार 31 जनवरी को कुछ जिलों में नए कोरोना (Covid19) दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों में छूट देने का ऐलान किया है. ये दिशानिर्देश मंगलवार, 1 फरवरी की सुबह से लागू हुए और अगले आदेश तक लागू रहेंगे.

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आइए जानते हैं कि किन जिलों के अंदर कोरोना दिशानिर्देशों में बदलाव किए गए हैं.

किन जिलों में नए कोरोना दिशानिर्देश लोगू होंगे?

जिन जिलों में 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, वहां पर कोरोना दिशानिर्देशों में छूट दी जाएगी.

  • 90 प्रतिशत या अधिक आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई हो.

  • 70 प्रतिशत या अधिक आबादी को वैक्सीन की दोनो डोज लगाई गई हो.

इन जिलों की पहचान कैसे होगी?

वैक्सीनेशन लिस्ट को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा और जिलों के सेलेक्शन की क्राइटेरिया समय-समय पर जांची जाएगी.

इन जिलों को Annexure A में शामिल किया जाएगा.

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क्या Annexure A में शामिल जिलों में नाइट कर्फ्यू होगा?

स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज (SDMA) को सूचना के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है.

क्या Annexure A में शामिल जिलों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ढील दी जाएगी?

इन सार्वजनिक स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोगों को छूट रहेगी.

  • एंटरटेनमेंट पार्क्स

  • स्विमिंग पोल/वाटर पार्क

  • रेस्तरां (डीडीएमए द्वारा बताए गए समय के मुताबिक)

  • थिएटर (डीडीएमए द्वारा बताए गए समय के मुताबिक)

  • भजन

  • स्थानीय/सांस्कृतिक/लोक कार्यक्रम

ये सार्वजनिक स्थान स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताए गए समय पर खोले जाएंगे.

  • समुद्र तट

  • गार्डन

  • पार्क

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क्या लोग विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं?

अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है.

विवाह के लिए, Annexure A में शामिल किए गए जिलों में आयोजन स्थल की क्षमता के 25 प्रतिशत या अधिकतम 200 मेहमानों को बुलाया जा सकता है.

क्या लोग स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड कर सकते हैं?

Annexure A में शामिल जिलों में, कुछ प्रतिबंधों के साथ खेल आयोजनों में भाग लिया जा सकता है:

  • अधिकतम क्षमता 25 प्रतिशत होनी चाहिए.

  • बैठने की व्यवस्था के आधार पर क्षमता पर विचार किया जाएगा.

  • खड़ी और चलने-फिरने वाली भीड़ से बचना होगा.

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पर्यटकों और पर्यटन स्थलों के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं?

राज्यों के सभी पर्यटन स्थल नियमित समय पर खुले रहेंगे. हालांकि इसमें भी कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

  • टिकट ऑनलाइन करना होगा.

  • सभी पर्यटकों को पूरी तरह से वैक्सीन लगी होनी चाहिए.

  • अधिकारियों को लोगों की संख्या पर उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए.

पूरे राज्य में कौन से स्थान संचालित हो सकते हैं?

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक राज्य के ये स्थान पूरी तरह से संचालित किए जाएंगे.

नेशनल पार्क्स

  • सफारी

  • टूरिस्ट प्लेस

  • स्पा (50 प्रतिशत पर)

  • अंतिम संस्कार करने का स्थान (लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं)

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