सलमान खान को शायद काला हिरण शिकार मामले में जल्द राहत नहीं मिलने वाली. उन्हें इस मामले में शनिवार को सेशन कोर्ट से भले ही जमानत मिल गई है और वे जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं. सलमान की जमानत के खिलाफ अब बिश्नोई समाज राजस्थान हाईकोर्ट में अपील करेगा.
बिश्नोई समाज का कहना है कि सलमान को जमानत मिलने से वो बेहद आहत हुए हैं और अब सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
बिश्नोई समाज इस मामले में निचली अदालत से रिहा हुए सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ भी राजस्थान हाई कोर्ट में अपील करेगा. इससे पहले शनिवार को डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज रविंद्र कुमार जोशी ने 1998 में काले हिरण के शिकार मामले में सुपरस्टार सलमान खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
दोनों पक्षों के बीच सुबह बहस पूरी हो जाने के बाद जज ने अपने आदेश को लंच के बाद तक सुरक्षित रख लिया था. सलमान को 50 हजार रुपये का एक निजी मुचलका और 25-25 हजार रुपये के दो अन्य मुचलके जमा कराने होंगे. हालांकि, सलमान को देश से बाहर यात्रा करने के लिए अदालत से इजाजत लेनी होगी.
बता दें कि बिश्नोई समाज काले हिरणों को धार्मिक गुरु भगवान जंबेश्वर का अवतार मानते हैं. जंबेश्वर को जंबाजी के नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा बिश्नोई समाज के लोग जंगली जानवर और पेड़ों की हिफाजत लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. यही वजह है कि जब साल 1998 में सलमान खान के हाथों काले हिरणों के शिकार का मामला सामने आया, तो वे सड़कों पर उतर आए थे. और पिछले 20 सालों से सलमान को सजा दिलाने के लिए बिश्नोई समाज ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है.
ये भी पढ़ें - बिश्नोई समाज को जानिए,जिसने सलमान को सजा दिलाने तक पीछा नहीं छोड़ा
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)