मुंबई ड्रग्स केस के सिलसिले में आर्यन खान (Aryan Khan) आज NCB के सामने पेश हुए हैं. बेल ऑर्डर के तहत, आर्यन खान को हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे कर NCB दफ्तर पहुंचना होगा. आर्यन को जमानत देते समय बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक हर हफ्ते NCB ऑफिस आना था. 22 दिन जेल में बिताने के बाद, आर्यन खान को 30 अक्टूबर को मुंबई आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया था.
आर्यन खान की जमानत शर्त के मुताबिक, वो NDPS एक्ट के लिए मौजूद विशेष जज की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते. वो जांच अधिकारी (आईओ) को सूचित किए बिना ग्रेटर मुंबई नहीं छोड़ सकते और उन्हें अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम बताना होगा.
उन्हें विशेष अदालत के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना है और हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थित होना है.
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