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आर्यन खान केस: जमानत पर कोर्ट में बहस जारी, रोहतगी बोले- "कस्टडी की जरूरत नहीं"

कोर्ट में आर्यन खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी रख रहे हैं दलील

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मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Bail Hearing) की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. आर्यन की तरफ से देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए हैं. जिन्होंने कहा है कि इस मामले में आर्यन की कस्टडी की जरूरत नहीं है.

वहीं NCB ने कोर्ट में आर्यन खान को जमानत दिए जाने का विरोध किया है. NCB ने दाखिल किए हलफनामे में कहा कि एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चल रहा है और एजेंसी को इसका पता लगाने के लिए समय चाहिए. जमानत मिलने पर आर्यन खान जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है.

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कोर्ट में जारी बहस के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि, जिन वॉट्सऐप चैट्स के आधार पर जांच शुरू की गई है वो एजेंसी के पास हैं. उसके लिए कस्टडी की जरूरत नहीं है. जांच शुरू रह सकती है. वैसे भी 2018-19 की चैट का क्रूज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है.

NCB ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने एक गवाह को 'प्रभावित' किया. हाईकोर्ट को अपने लिखित जवाब में, NCB ने आरोप लगाया कि "जांच से छेड़छाड़ करने और इसे पटरी से उतारने का प्रयास" किया गया.

आर्यन खान के वकील ने हाईकोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि आर्यन का प्रभाकर सेल या किरण गोसावी से कोई संबंध नहीं है. साथ ही आर्यन का NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और अन्य के बीच चल रहे आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है.

आर्यन खान की जमानत याचिका इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और स्पेशल NDPS कोर्ट से खारिज हो चुकी है. आर्यन खान को 2 अक्टूबर को NCB ने हिरासत में लिया था. 8 अक्टूबर को उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था.

NCB, समीर वानखेड़े पर लगे गंभीर आरोप

NCP नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नेता नवाब मलिक ने फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला बोला है. नवाब मलिक अब एक नया लेटर लेकर सामने आए हैं. नवाब मलिक ने बताया कि NCB के एक कर्मचारी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर बताया है कि वानखेड़े और उनकी टीम लोगों के घरों में तलाशी के दौरान ड्रग्स रखकर झूठे केस बनाती है.

ड्रग्स पार्टी से जुड़ी रेड में गवाह प्रभाकर सेल ने NCB पर सादे कागज पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है. साथ ही प्रभाकर ने कहा है कि इस मामले में NCB की ओर से गवाह बने केपी गोसावी ने शाहरुख खान से आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपये वसूलने की कोशिश की थी. उसने NCB के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि वानखेड़े को 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

इन आरोपों के बाद समीर वानखेड़े 25 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंचे. हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें किसी एजेंसी ने तलब किया है.

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