सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद दोनों ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उन्हें 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था.
बताया जा रहा है कि कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा कि फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा जाता है और इसे जल्द सुनाया जाएगा. रिया को एनसीबी ने ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन वो खारिज हो गई. वहीं रिया की न्यायिक हिरासत को हाल ही में 6 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया था.
एनसीबी ने किया जमानत का विरोध
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती और शॉविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया था. एनसीबी ने कहा था कि ये दोनों ही ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स हैं और इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अपने एफेडेविट में, NCB ने कहा कि दोनों ने ड्रग्स की लेन-देन की, इसलिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 27A इस मामले में लागू होती है.
एनसीबी ने इस एफिडेविट में उन सभी सबूतों का जिक्र किया था, जो रिया के घर से और उनसे पूछताछ के बार मिले थे. जिसमें लैपटॉप, हार्ड-डिस्क, वॉट्सऐप चैट और मोबाइल से मिले ड्रग्स के सबूतों के बारे में बताया गया और कहा कि ये सभी सबूत ये साबित करने के लिए काफी हैं कि रिया ने न केवल नियमित रूप से ड्रग्स लिए, बल्कि उसकी अवैध तस्करी को फाइनेंस भी किया.
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