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दिल्ली: धुंध से मिली राहत,ट्रकों की एंट्री-कंस्ट्रक्शन से बैन हटा

हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद ईपीसीए ने आपात उपाय हटाये

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दिल्ली में लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी ‘खतरे’ से बाहर रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित इन्वॉयरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) ने निर्माण गतिविधियों, ट्रकों की एंट्री पर बैन और समूचे दिल्ली-एनसीआर में पार्किंग का बढ़ा हुआ शुल्क वापस ले लिया है.

प्रदूषण के ‘खतरनाक’ स्तर में पहुंचने और धुंध की मोटी परत छाने के बाद ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत आठ नवंबर से इनपर बैन लगा था.

EPCA के अध्यक्ष भूरे लाल ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को गुरुवार सुबह लिखे पत्र में उन्हें निर्देश दिया कि चूंकि हवा की मौजूदा क्वालिटी को देखते हुए ऐसी सख्त कार्रवाई आवश्यक नहीं है इसलिए इन उपायों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये. 
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इन प्लांट्स पर जारी रहेगा प्रतिबंध

EPCA ने कहा कि GRAP की गंभीर श्रेणी के तहत लागू इन उपायों के तहत बदरपुर पावर प्लांट को बंद करने, ईंट-भट्ठों पर प्रतिबंध, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर्स पर प्रतिबंध बने रहेंगे.

अध्यक्ष ने कहा, हमलोग स्थिति पर बहुत सावधानी से नजर रख रहे हैं और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने हमें सूचना उपलब्ध करायी है कि हवा में नमी बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण में फिर से इजाफा हो सकता है.

EPCA ने निर्देश देते हुए लिखा है कि अगर हालात में ऐसे ही लगातार सुधार होता रहा और हवा की क्वालिटी स्थिर बनी रही तो हम खतरनाक श्रेणी के तहत उन उपायों की समीक्षा करेंगे.

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