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महाराष्ट्रः बीजेपी विधायक नीतेश राणे अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नीतेश राणे पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है

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नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है।

राणे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है।

पीठ संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुई।

राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 17 जनवरी के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। मामला पिछले साल दिसंबर में हुई एक रोड रेज की घटना से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी मोटरसाइकिल को बिना नंबर प्लेट वाली कार ने टक्कर मार दी और दावा किया कि उसने एक व्यक्ति को यह कहते सुना कि गोत्या सावंत और नीतेश राणे को सूचित करना चाहिए।

महाराष्ट्र पुलिस ने उच्च न्यायालय के समक्ष मौखिक आश्वासन दिया था कि राणे को सोमवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, नीतेश ने दावा किया कि उन्हें सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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