हैदराबाद ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को यासीन भटकल समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के पांचों आतंकवादियों को सजा सुनाने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है.
हैदराबाद विस्फोट केस में दोषी पाए गए पांच आतंकियों में असदुल्लाह अख्तर उर्फ हादी, यासीन भटकल उर्फ मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, पाकिस्तानी नागरिक जिया उर रहमान उर्फ वकास और एजाज शेख शामिल हैं.
हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में 21 फरवरी, 2013 को दोहरा विस्फोट हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 130 लोग घायल हो गए थे.
मुख्य आरोपी अभी भी फरार
मामले की जांच कर रही एनआईए कुल छह आरोपियों में से अबतक कुल पांच आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है. मुख्य आरोपी रियाज भटकल उर्फ शाह रियाज अहमद मोहम्मद इस्माइल शाहबंडारी अभी तक फरार है.
मामले की सुनवाई पिछले एक साल से शहर के बाहरी इलाके में स्थित चेरलापल्ली केंद्रीय कारा की विशेष अदालत में चल रही थी, जहां पांचों आरोपी वर्तमान में कैद हैं.
धमाकों के 6 महीने बाद हुई थी गिरफ्तारी
विस्फोट के छह महीने बाद एनआईए ने इस केस के प्रमुख आरोपी यासीन भटकल और असदुल्लाह अख्तर को नेपाल की सीमा के निकट बिहार के एक इलाके से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
21 फरवरी 2013 में हैदराबाद में दिलसुखनगर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में 100 मीटर की दूरी पर एक के बाद एक, दो विस्फोट हुए थे.
-इनपुट IANS से
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