ADVERTISEMENTREMOVE AD

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला, सरकार शादी की आयु तय करने से करे परहेज

बोर्ड ने कहा है कि शादी किस आयु में हो इसके लिए किसी नियत आयु को मानक नहीं बनाया जा सकता.

Published
story-hero-img
छोटा
मध्यम
बड़ा
ADVERTISEMENTREMOVE AD

केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, जिस पर तमाम संगठन उंगली भी उठा रहे हैं. ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए सरकार से मांग की है कि, वह हानिकारक कानून बनाने से परहेज करें.

बोर्ड के मुताबिक, यदि कोई लड़का या लड़की 21 वर्ष से पहले शादी करने की आवश्यकता महसूस करता है. वहीं शादी के बाद के सभी दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम है, तो उसको शादी करने से रोक देना अत्याचार और एक वयस्क व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि, शादी मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन शादी किस आयु में हो इसके लिए किसी नियत आयु को मानक नहीं बनाया जा सकता.

केवल इस्लाम नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी शादी की कोई उम्र तय नहीं की गयी है, बल्कि इसको उस धर्म के मानने वालों के स्वविवेक पर रखा गया है. समाज में इसके कारण अपराध को बढ़ावा मिल सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि, 21 वर्ष शादी की न्यूनतम आयु तय कर देना और इससे पूर्व शादी को कानून के विरुद्ध घोषित करना न लड़कियों के हित में और न ही समाज के लिए लाभदायक है. इससे नैतिक मूल्यों को हानि पहुंच सकती है, वैसे भी कम आयु में शादी करने का रिवाज धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि तय आयु से पूर्व ही निकाह कर देने में लड़की का लाभ होता है.

--आईएएनएस

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×