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बिहार टॉपर घोटाला: SC ने आरोपी बच्चा राय को नहीं दी राहत

बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

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बिहार टॉपर घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी बच्चा राय को राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा, बिहार टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए.

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पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को जमानत पर रिहा कर दिया था. बाद में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट से बच्चा राय की जमानत खारिज हो गई है.

बिहार पुलिस ने बच्चा राय को वाराणसी से गिरफ्तार किया था. उस पर धोखाधड़ी करने, फर्जी कागजात तैयार करने जैसे कई आरोप हैं.

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