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राम रहीम की पैरोल 10 दिन और बढ़ी, अब 60 दिन रहेगा जेल से बाहर
राम रहीम की पैरोल 10 दिन और बढ़ गई है.
हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट का लाभ देने का निर्णय लिया है. सरकार ने फैसला किया है जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी, जिसकी वजह से इसका लाभ डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को भी मिलेगा.
सरकार के इस फैसले से राम रहीम 10 दिन और जेल से बाहर रहेगा. राम रहीम 20 जनवरी को ही 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया है. सजा मिलने के बाद 9वीं बार राम रहीम को पैरोल मिली है.
राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल के 2 केसों में उम्रकैद की सजा हुई है. वह 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में कैद काट रहा है. इससे पहले सितंबर में भी वह जेल से बाहर आया था. वहीं सरकार के फैसले के मुताबिक जिन दोषियों को 5 साल से अधिक और 10 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट दी गई है. इसी तरह 5 साल से कम सजा पाने वाले दोषियों को 30 दिन की छूट दी गई है.
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Gyanwapi case: 'ज्ञानवापी में बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था', ASI सर्वे का हवाला देकर हिंदू पक्ष का दावा
उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, "ASI ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था. यह ASI का निर्णायक निष्कर्ष है."
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, "एएसआई ने कहा है कि सर्वेक्षण के दौरान, मौजूदा और पहले से मौजूद संरचना पर कई शिलालेख देखे गए हैं. वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान कुल 34 शिलालेख दर्ज किए गए हैं और 32 मुद्रांकित पृष्ठ लिए गए हैं. ये वास्तव में पहले से मौजूद एक हिंदू मंदिर के पत्थर पर शिलालेख हैं जिनका मौजूदा ढांचे के निर्माण, मरम्मत के दौरान पुन: उपयोग किया गया है."