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एयरप्लेन में बदसलूकी करना पड़ेगा मंहगा, 2 साल का लग सकता है बैन

ये नियम तभी लागू होगा जब यात्री एयरप्लेन में होंगे. एयरपोर्ट में रहने पर ये नियम लागू नहीं होगा. 

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हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. उड्डन मंत्रालय की और से एक नो फ्लाई लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपने हवाई यात्रा के दौरान कोई बुरा व्यवहार किया तो वो आप पर कितना मंहगा पड़ सकता है. सरकार का ये नया नियम तीन स्तर पर है. उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी.



ये नियम तभी लागू होगा जब यात्री एयरप्लेन में होंगे. एयरपोर्ट में रहने पर ये नियम लागू नहीं होगा. 
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ये नियम तभी लागू होगा जब यात्री एयरप्लेन में होंगे. एयरपोर्ट में रहने पर ये नियम लागू नहीं होगा. 

हालांकि, इस नए नियम में यात्रियों को बैन के खिलाफ अपील करने की छूट दी गई है और जरूरी नहीं कि अगर एक एयरलाइन किसी यात्री पर ये नियम लागू करती है तो दूसरी एयर लाइन भी उसे लागू करे.

क्यों पड़ी इस नियम की जरूरत?

दरअसल पिछले दिनों दो ऐसी घटनाएं हुई थीं, जिसकी वजह से ये नए नियम बनाने पड़े. पहले मामले में यात्रा के दौरान शिवसेना सासंद रवींद्र गायकवाड़ ने बिजनेस क्लास में सफर न कर पाने के कारण विमान के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की थी. वहीं दूसरे मामले में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को आधे घंटे रुकवा दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने से भी इंकार कर दिया था.

इसके बाद सरकार पर विमानन कंपनियों के ओर से दबाव बन गया था, क्योंकि एयरलाइन के स्टाफ की सुरक्षा का भी मुद्दा उठ खड़ा हुआ था.

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