दिल्ली पुलिस ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व रिसर्च स्कॉलर शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ देशद्रोही भाषण देने के मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया.
27 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
पुलिस उपायुक्त (अपराध) राजेश देव ने कहा कि चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई. अदालत अब 27 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी. चार्जशीट भारतीय दंड संहिता की धाराओं 124 ए (देशद्रोह), 153 (ए) (शत्रुता को बढ़ावा देना), 153 (बी) (राष्ट्रीय एकीकरण को नुतासन पहुंचाने वाले अभिकथन ), 505 (अफवाहें फैलाना ) और गैरकानूनी गतिविधयों (रोकथाम अधिनियम) की धारा 13 के तहत दायर की गई है.
गुवाहाटी सेंट्रल जेल में बंद है शरजील इमाम
कोरोनोवायरस से संक्रमित इमाम वर्तमान में गुवाहाटी सेंट्रल जेल में बंद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम इमाम को असम से दिल्ली वापस लाने पहुंची थी. शरजील इमाम और दिल्ली पुलिस की टीम का दिल्ली निकलने से पहले COVID-19 टेस्ट हुआ था, जिसमें इमाम पॉजिटिव पाए गए और टीम के सदस्य नेगेटिव.
शरजील इमाम का दिल्ली ट्रांसफर अब स्थगित कर दिया गया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट का कहना है कि जब तक वो बीमारी से ठीक नहीं हो जाते और नेगेटिव टेस्ट नहीं आता, तब तक ट्रांसफर पोस्टपोन रहेगा.
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