दिल्ली सरकार ने 18 सितंबर को ऐलान किया कि राजधानी में सभी निजी और सरकारी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. इससे पहले सरकार ने कहा था कि क्लास 9-12 के छात्र टीचरों से गाइडेंस लेने के लिए 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं.
अपने नए आदेश में दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेज और बाकी की टीचिंग गतिविधि वैसे ही चलती रहेगी. इसके अलावा आदेश में कहा गया कि प्रिंसिपल और स्कूल के प्रमुख टीचर और बाकी स्टाफ को ऑनलाइन क्लासेज की फंक्शनिंग के लिए बुला सकते हैं.
स्कूलों के बंद रहने पर दिल्ली सरकार का नया आदेश ये है:
ये आदेश ऐसे समय में आया है जब 21 सितंबर से देश के कई राज्यों में आंशिक रूप से स्कूल खोले जा रहे हैं. क्लास 9-12 के बच्चे टीचरों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं.
केंद्र सरकार ने 'अनलॉक 4' की गाइडलाइन में इसकी सुविधा दी थी. कुछ दिनों पहले ही केंद्र ने स्कूल खोलने से संबंधी गाइडलाइन भी जारी की. इसके मुताबिक, स्कूल वॉलंटरी आधार पर खोले जाएंगे. मतलब कि ये छात्र पर निर्भर करेगा कि वो जाना चाहता है या नहीं.
स्कूल जाने के लिए माता-पिता की लिखित अनुमति की जरूरत पड़ेगी. सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को खोलने की इजाजत दी गई है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)