सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 6 अगस्त को उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें CBSE कंपार्टमेंट, निजी, पत्रचार परीक्षाओं की घोषणा के बाद NEET UG 2021 परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा 12 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी.
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने उन स्टूडेंट्स के एक बैच की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने तर्क दिया था कि NEET UG की प्रवेश परीक्षा अन्य परीक्षाओं के साथ टकराएगी. कोर्ट ने कहा कि “16 लाख से अधिक स्टूडेंट NEET UG में भाग लेते है. कुछ स्टूडेंट्स की याचिका पर इसे टाला नहीं जा सकता.”
“हम इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे. हम अनिश्चितता नहीं चाहते हैं. परीक्षा जारी रहने दें ”सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट अंजनेय मिश्रा ने कहा कि लगभग एक लाख छात्र दूसरी सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे और चूंकि कई कॉलेजों ने पहले ही एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ता अपनी सीट खोने से चिंतित हैं.
1% स्टूडेंट के कारण शेड्यूल बाधित नहीं किया जा सकता - SC
इसपर बेंच ने कहा कि केवल 1 प्रतिशत छात्र ही कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे और इसके कारण NEET UG 2021 शेड्यूल को बाधित नहीं किया जा सकता है.
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 3 सितंबर को बेंच के सामने यह स्पष्ट किया था कि इन स्टूडेंस्ट को NEET UG की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि तब तक सीबीएसई के रिजल्ट घोषित नहीं किए जाएंगे.
NTA ने कहा था, "रिजल्ट घोषित नहीं होने के बावजूद छात्र परीक्षा में बैठ सकेंगे क्योंकि रिजल्ट की जरूरत केवल कॉउंसलिंग के दौरान ही होगी."
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