School Reopening: केंद्र सरकार अनलॉक-4 (Unlock-4) की गाइडलाइन पहले ही जारी कर चुका हैं. इस गाइडलाइन में निर्देश थे कि 21 सितंबर से क्लास 9-12 के छात्रों के लिए स्कूल (Guidelines for Classes 9 To 12 School Reopening) आंशिक रूप से खोले जा सकेंगे.
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हालांकि, ये वॉलंटरी आधार पर होगा और बच्चे टीचर से गाइडेंस लेने ही स्कूल जा सकेंगे. सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले स्कूल ही इस सुविधा का लाभ दे पाएंगे. वहीं, जो छात्र कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं.
राज्यों में स्कूल खुलने की स्थिति
राज्य | स्कूल खुलने की स्थिति | |
दिल्ली | नहीं | |
उत्तर प्रदेश | 9वीं और 12वीं के छात्र लिखित अनुमति के बाद 21 से आ सकते | |
आंध्रप्रदेश | हां | |
हिमाचल प्रदेश | बन रही गाइडलाइन | |
उत्तराखंड | अभी नहीं हुआ ऐलान | |
तमिलनाडु | ||
बिहार | फिलहाल चर्चा नहीं | |
मध्यप्रदेश | सितंबर के बाद | |
राजस्थान | अभी चर्चा नहीं | |
झारखंड | खोलने की तैयारी में | |
छत्तीसगढ़ | विचार चल रहा | |
मणिपुर | खोलने की तैयारी | |
मेघालय | अभी चर्चा नहीं | |
मिजोरम | चल रही तैयारी | |
नगालैंड | गाइडलाइन के अनुसार | |
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केंद्र की गाइडलाइंस जान लें
- गतिविधियां शुरू करने से पहले लैब, क्लासरूम जैसी सभी जगहों को सैनिटाइज करना होगा.
- जो स्कूल क्वॉरंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, उनका सैनिटाइजेशन और भी अच्छे से करना होगा.
- क्लास 9-12 के छात्रों के पास फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरह से क्लास अटेंड करने का विकल्प होगा. दोनों के लिए माता-पिता की लिखित इजाजत चाहिए होगी.
- अटेंडेंस का इंतजाम बायोमेट्रिक की बजाय कॉन्टैक्टलेस करना होगा.
- छात्रों और टीचरों के बीच हमेशा छह फीट की दूरी होनी चाहिए.
- स्कूल में साबुन से हाथ धोने की सुविधा मुहैया कराई जाए.
- असेंबली, स्पोर्ट्स या ऐसी कोई गतिविधि जिससे भीड़ लगे, सख्त रूप से प्रतिबंधित है.
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
- स्कूल के जो कर्मचारी बूढ़े, गर्भवती या किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें छात्रों के साथ सीधे संपर्क में न लाया जाए.
- स्कूल मैनेजमेंट टीचरों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर जैसी चीजें रखे.
- थर्मल गन, डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, अल्कोहल वाइप्स जैसे सामान का स्टॉक रखा जाए.
- किसी लक्षण वाले शख्स का ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर स्कूलों में रखा जाए.
- स्कूलों के एंट्रेंस पर हाथ सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा जरूर हो.
- सिर्फ बिना लक्षण वाले टीचर, कर्मचारी और छात्र ही स्कूल में अंदर जा सकते हैं.
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