नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) को चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये भुगतान का निर्देश दिया, ऐसा न कर पाने पर इसके चेयरमैन को तीन महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
न्यायमूर्ति रोंहिग्टन फली नरीमन व न्यायमूर्ति विनीत सरण ने अदालत की रजिस्ट्री को एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये देने को कहा, जो पहले आरकॉम द्वारा किए गए थे।
अदालत ने कहा कि एरिक्सन को आरकॉम द्वारा दी जाने वाली पूरी राशि 550 करोड़ रुपये हैं, जिसमें ब्याज भी शामिल है।
अदालत ने आरकॉम, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन व रिलायंस इंफ्राटेल, प्रत्येक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (एससीएलएससी) के पास जमा किया जाएगा।
सभी तीनों कंपनियों के चेयरमैन के ऐसा करने में चूक होने पर तीनों के चेयरमैन को एक-एक महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
आरकॉम के चेयमैन अनिल अंबानी अदालत में आदेश सुनाए जाने के दौरान मौजूद थे।
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