हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है. वीरभद्र सिंह की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत मिली.
सुनवाई के दौरान वीरभद्र ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रही है, उस पर राजनीतिक दबाव है, जिस वजह से सीबीआई ने अपना असली रंग दिखा दिया है.
क्या हैं कोर्ट की शर्त ?
जमानत की शर्तों के अनुसार, वीरभद्र सिंह कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं. उन्हें कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.
इसके अलावा कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को 1 लाख रुपये का बॉन्ड और 1 लाख रुपये ही जमानत राशि के रूप में जमा कराने का आदेश दिया है.
वीरभद्र पर क्या हैं आरोप ?
सीबीआई के मुताबिक, जांच में पता चला है कि साल 2009 से 2012 तक वीरभद्र ने करीब 6.03 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जमा की थी. आरोप है कि ये संपत्ति वीरभद्र ने यूपीए शासन में केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित तौर पर एकत्र की. हालांकि वीरभद्र सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है.
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