ADVERTISEMENTREMOVE AD

ईडी ने देवास पर 1585 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

ईडी ने देवास पर 1585 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
ADVERTISEMENTREMOVE AD

 बेंगलुरू, 3 फरवरी (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उपग्रह सेवा प्रदाता देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड, उसके निदेशकों और विदेशी निवेशकों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा)- 1999 का उल्लंघन करते हुए 579 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी निवेश के लिए 1,585 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

  यह जानकारी रविवार को एजेंसी ने दी। ईडी ने एक बयान में यहां कहा, "देवास, इसके निदेशक और विदेशी निवेशक फेमा की धारा 6 (3) का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से 579 करोड़ रुपये का निवेश करने के दोषी पाए गए हैं, जिसके लिए उनपर 1,585.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।"

बेंगलुरू की कंपनी देवास की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कुछ पूर्व कर्मियों ने 2004 में की थी और इस कंपनी ने डिजिटल मीडिया व ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में व्यावसायिक आधार पर सेवा के लिए उपग्रह में बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए अपनी व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के साथ करार किया।

बयान के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर देवास के निवेश की जांच शुरू की गई, क्योंकि विदेशों से जिन लोगों से निवेश प्राप्त हुआ था, उन्होंने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

जांच से खुलासा हुआ कि 579 करोड़ रुपये की रकम कई विदेशी कंपनियों से लाई गई, जिसमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी और फेमा की धारा 6 (3) (बी) और 6 (3) (डी) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

(ये खबर सिंडिकेट फीड से ऑटो-पब्लिश की गई है. हेडलाइन को छोड़कर क्विंट हिंदी ने इस खबर में कोई बदलाव नहीं किया है.)

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×